सेबी अनिवार्य के साथ म्युचुअल फंड के पंजीकरण का उद्देश्य

SEBI अनिवार्य के साथ म्युचुअल फंड का पंजीकरण करने का उद्देश्य!

म्यूचुअल फंड का पंजीकरण:

सभी म्यूचुअल फंडों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण का उद्देश्य म्यूचुअल फंड से संबंधित भौतिक तथ्यों का पर्याप्त और सटीक खुलासा करना है।

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सेबी के नियमों ने एक पात्रता मानदंड यू / एस 7 निर्धारित किया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि खिलाड़ियों को एक साउंड ट्रैक रिकॉर्ड और उनके सभी व्यापार लेनदेन में निष्पक्षता और अखंडता की सामान्य प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना है।

विनियमन 20 (ई) में कहा गया है कि एएमसी के पास न्यूनतम शुद्ध रु .10 करोड़ होगा। यह एक प्रवेश बाधा के रूप में सेवा करने के साथ-साथ एएमसी को अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे के लिए प्रदान करने में सक्षम है जैसे कार्यालय अंतरिक्ष, कर्मियों और प्रायोजकों से स्वतंत्र सिस्टम।

नेट वर्थ में कोई भी कमी प्रायोजक द्वारा तुरंत की जानी चाहिए। निवल मूल्य का प्रारंभिक योगदान नकदी के रूप में होना चाहिए और सभी परिसंपत्तियां एएमसी के नाम पर होनी चाहिए।

प्रायोजक और उसके सहयोगियों के साथ पूर्ण हथियार-लंबाई संबंध लाने के लिए यह आवश्यक है। यदि एएमसी अन्य फंड प्रबंधन व्यवसायों को करना चाहता है, तो उसे स्वतंत्र रूप से प्रत्येक ऐसे व्यवसाय के लिए पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

यदि एएमसी आश्वस्त रिटर्न स्कीमों को जारी करना या बिना लोड फंड लॉन्च करना चाहता है, तो उसे सेबी को संतुष्ट करना चाहिए कि उसका वर्तमान निवल मूल्य किसी भी वित्तीय दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा जो उत्पन्न हो सकता है; और यदि आवश्यक हो तो निवल मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए।

एएमसी को अपने निवल मूल्य को लाभकारी रूप से तैनात करने की अनुमति है क्योंकि यह फिट हो सकता है, बशर्ते कि इसके तैनाती के तरीके और इसके द्वारा प्रबंधित योजनाओं में निवेशकों के हितों के बीच कोई हितों का टकराव न हो; और ट्रस्टियों द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी।

एएमसी को इसके द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करने की अनुमति है; यदि कोई एएमसी प्रारंभिक प्रस्ताव अवधि के दौरान या बाद में खुली समाप्त योजनाओं के मामले में ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो इस संबंध में एएमसी की नीति को प्रॉस्पेक्टस में और निदेशक की रिपोर्ट में प्रासंगिक योजना की बैलेंस शीट में स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड।

नियामक सुनिश्चित करता है कि बुनियादी ढांचा जगह में है:

म्यूचुअल फंड को स्कीम लॉन्च करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब सेबी को यह विश्वास हो जाता है कि एएमसी के पास अपने बैक ऑफिस, डीलिंग रूम, अकाउंटिंग, कंप्लायंस और इन्वेस्टर्स शिकायत निवारण के लिए सिस्टम हैं, स्कीम के लिए फंड मैनेजर (एस) सहित सभी प्रमुख कर्मियों को नियुक्त किया गया है। विनियामक आवश्यकता और निवेशक शिकायतों की देखभाल के लिए एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली सहित एक अनुपालन मैनुअल और डिज़ाइन किए गए आंतरिक नियंत्रण तंत्र तैयार किए, निवेशक शिकायतों को संभालने के लिए एक तंत्र स्थापित किया, रजिस्ट्रार और कस्टोडियन नियुक्त किए और उनकी देखरेख के लिए मापदंडों को निर्धारित किया, रखी दलालों और विपणन एजेंटों और नियुक्त लेखा परीक्षकों के सशक्तिकरण के लिए आदर्श मानदंड।

सभी प्रमुख कर्मियों का बायोडाटा सेबी और एएमसी के न्यासी / निदेशक मंडल द्वारा दिए गए एक उपक्रम के साथ दर्ज किया जाना चाहिए कि एएमसी एएमसी में प्रमुख कार्मिक के रूप में पहचान किए गए व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूतियों में लेनदेन के अर्धवार्षिक विवरण दाखिल करेगा। या ट्रस्टी कंपनी।

कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समय नैतिक अपराध से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी पाया गया है या किसी आर्थिक अपराध का दोषी पाया गया है या प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन को किसी भी एएमसी या ट्रस्टी कंपनी में प्रमुख कर्मियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा।