निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाएं

उत्तर के साथ निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाओं पर पूछे जाने वाले पचास की सूची।

Q. 1. निवासी कौन है?

उत्तर:। फेमा, 1999 की धारा 2 (v) के संदर्भ में, "भारत का निवासी व्यक्ति" का अर्थ है -

मैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ अस्सी से अधिक दिनों के लिए भारत में रहने वाला एक व्यक्ति लेकिन ऐसा नहीं है: -

(ए) एक व्यक्ति जो भारत से बाहर चला गया है या जो भारत के बाहर रहता है, दोनों मामलों में:

ए। भारत के बाहर रोजगार लेने पर या

ख। भारत के बाहर व्यापार करने या भारत के बाहर व्यवसाय करने के लिए, या

सी। किसी अन्य उद्देश्य के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर रहने के अपने इरादे का संकेत देगा;

(बी) एक व्यक्ति जो भारत में आता है या रहता है, किसी भी मामले में, अन्यथा:

ए। भारत में रोजगार लेने के लिए या

ख। भारत में व्यापार या व्यवसाय भारत में ले जाने के लिए, या

सी। किसी अन्य उद्देश्य के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो अनिश्चित अवधि के लिए भारत में रहने के अपने इरादे का संकेत देगा;

मैं। भारत में पंजीकृत या निगमित किसी भी व्यक्ति या निकाय,

ii। भारत में एक कार्यालय, शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत के बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है,

iii। भारत के बाहर एक कार्यालय, शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है;

प्र। 2. जहाँ से कोई विदेशी मुद्रा खरीद सकता है?

उत्तर:। विदेशी मुद्रा किसी भी अधिकृत डीलर से खरीदी जा सकती है। अधिकृत डीलरों के अलावा, पूर्ण रूप से पैसे बदलने वालों को भी व्यापार और निजी यात्राओं के लिए एक्सचेंज जारी करने की अनुमति है।

Q. 3. अधिकृत डीलर कौन है?

उत्तर:। एक अधिकृत डीलर आमतौर पर विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए FEMA, 1999 की धारा 10 (1) के तहत विशेष रूप से रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंक है।

Q. 4. व्यापारिक यात्रा के लिए कितना एक्सचेंज उपलब्ध है?

उत्तर:। अधिकृत डीलर नेपाल और भूटान के अलावा किसी भी देश की व्यापारिक यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा 25, 000 अमेरिकी डॉलर तक जारी कर सकते हैं। विदेश यात्रा (नेपाल और भूटान के अलावा अन्य) के लिए विदेशी मुद्रा की 25, 000 डॉलर से अधिक की रिहाई, व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, ठहरने की अवधि के बावजूद, रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार, विशेष प्रशिक्षण, अध्ययन दौरे, प्रशिक्षु प्रशिक्षण आदि में भाग लेने के संबंध में यात्राओं को व्यावसायिक यात्राओं के रूप में माना जाता है। चिकित्सा उपचार और / या चेकअप के लिए विदेश जाना भी इसी श्रेणी में आता है।

प्र। 5. क्या कोई भारत के बाहर चिकित्सा उपचार के लिए अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है?

उत्तर:। अधिकृत डीलर भारत / विदेश में किसी भी अस्पताल / डॉक्टर से किसी भी अनुमान पर जोर दिए बिना आवश्यक विवरणों के स्व-घोषणा के आधार पर विदेशों में चिकित्सा उपचार के लिए यूएसडी 100, 000 या इसके भारतीयों के समकक्ष विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।

चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति उपरोक्त सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते अनुरोध भारत / विदेश में किसी अस्पताल / चिकित्सक के अनुमान द्वारा समर्थित हो। यह विनिमय उपचार में शामिल खर्चों और पैराग्राफ 1 में उल्लिखित राशि के अलावा है।

Q. 6. भारत के बाहर पढ़ाई के लिए कितना एक्सचेंज उपलब्ध है?

उत्तर:। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को अनिवासी भारतीय (एनआरआई) माना जाता है और वे फेमा के तहत अनिवासी भारतीयों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, वे रखरखाव की ओर, स्व-घोषणा पर भारत से करीबी रिश्तेदारों से यूएसडी 100, 000 तक के प्रेषण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें उनके अध्ययन के प्रति प्रेषण भी शामिल हो सकते हैं।

भारत में निवासी के रूप में छात्रों द्वारा प्राप्त शैक्षिक और अन्य ऋणों को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। छात्रों को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में मौजूदा प्रेषण सुविधाओं में कोई कमी नहीं है।

प्र। 7. भारत से बाहर किसी देश में पर्यटन के लिए जाने पर विदेशी मुद्रा कितनी खरीदी जा सकती है?

उत्तर:। विदेश में निजी यात्राओं के सिलसिले में, पर्यटन उद्देश्यों के लिए, आदि, USD10, 000 तक का विदेशी मुद्रा, किसी एक कैलेंडर वर्ष में एक अधिकृत डीलर से प्राप्त किया जा सकता है। USD10, 000 की छत कुल मिलाकर लागू होती है और एक या एक से अधिक यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि एक कैलेंडर वर्ष में प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा यूएस $ 10, 000 की निर्धारित सीमा से अधिक न हो। सुविधा को पहले BTQ कहा जाता था। या एफटीएस}।

USD10, 000 की इस सीमा का लाभ किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा के साथ लिया जा सकता है, जिसमें रोजगार या आप्रवास या अध्ययन शामिल है। हालांकि, किसी भी उद्देश्य के लिए नेपाल और / या भूटान की यात्रा के लिए कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है।

Q. 8. रोजगार पर विदेश जाने वाले व्यक्ति को कितना विदेशी मुद्रा उपलब्ध है?

उत्तर:। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले व्यक्ति स्व-घोषणा के आधार पर भारत में किसी भी अधिकृत डीलर से USD100, 000 तक विदेशी मुद्रा आकर्षित कर सकते हैं।

प्र। 9. प्रवास पर विदेश जाने वाले व्यक्ति को कितना विदेशी मुद्रा उपलब्ध है?

उत्तर:। प्रवास पर विदेश जाने वाले व्यक्ति भारत में अधिकृत डीलर से स्व-घोषणा के आधार पर USD100, 000 तक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि केवल प्रवास के देश में आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए है। योग्य बनने के लिए या आव्रजन के लिए अंक या क्रेडिट प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा की कोई भी राशि भारत से बाहर नहीं रखी जा सकती है। ऐसे सभी प्रेषणों को रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

Q. 10. क्या कोई उद्देश्य है जिसके लिए विदेश जाने के लिए रिजर्व बैंक या सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। भारत की?

उत्तर:। नृत्य मंडली, कलाकार, आदि, जो विदेश में सांस्कृतिक पर्यटन करना चाहते हैं, उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

प्र। 11. विदेश यात्रा के लिए एक्सचेंज खरीदते समय विदेशी मुद्रा नोटों में कितना विदेशी मुद्रा खरीदा जा सकता है?

उत्तर:। यात्रियों को केवल 2000 यूएसडी तक के विदेशी मुद्रा नोट / सिक्के खरीदने की अनुमति है। शेष राशि ट्रैवलर के चेक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में ली जा सकती है। इसके अपवाद हैं (ए) इराक और लीबिया के लिए आगे बढ़ने वाले यात्री विदेशी मुद्रा नोटों और सिक्कों के रूप में विदेशी मुद्रा आकर्षित कर सकते हैं, जो यूएस $ 5000 या इसके समकक्ष से अधिक नहीं हैं; (b) इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अन्य रिपब्लिक के लिए आगे बढ़ने वाले यात्री विदेशी मुद्रा नोटों या सिक्कों के रूप में जारी किए गए पूरे विदेशी मुद्रा को आकर्षित कर सकते हैं।

प्र। 12. क्या विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले व्यक्तियों पर भी यही नियम लागू होते हैं?

उत्तर:। विदेश में अध्ययन के प्रयोजन के लिए, रखरखाव खर्च के लिए विनिमय (i) मुद्रा नोटों के रूप में यूएस $ 2, 000 तक जारी किया जाता है, (ii) शेष विदेशी मुद्रा ट्रैवलर के चेक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में विदेशों में देय हो सकती है।

प्र। 13. विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा को अग्रिम रूप से कितना खरीदा जा सकता है?

उत्तर:। किसी भी उद्देश्य के लिए अधिग्रहित विदेशी मुद्रा का उपयोग खरीद के 60 दिनों के भीतर किया जाना है। यदि 60 दिनों की अवधि के भीतर विदेशी मुद्रा का उपयोग करना संभव नहीं है, तो इसे अधिकृत डीलर को सौंप दिया जाना चाहिए।

प्र। 14. क्या कोई विदेश यात्रा के लिए खरीदे जा रहे विदेशी मुद्रा के बराबर पूर्ण नकद भुगतान कर सकता है?

उत्तर:। विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा बैंकों से रु। 50, 000 / - तक के नकद भुगतान के विरुद्ध खरीदी जा सकती है। हालाँकि, यदि रुपये के बराबर रु। 50, 000 / - से अधिक है, तो पूरा भुगतान एक पार किए गए चेक / बैंकर के चेक / पे ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए।

Q. 15. किस अवधि के भीतर भारत लौटने वाले यात्री को विदेशी मुद्रा सरेंडर करना आवश्यक है?

उत्तर:। एक विदेशी यात्रा से लौटने पर यात्रियों को 90 दिनों के भीतर करेंसी नोटों के रूप में आयोजित विदेशी मुद्रा को वापस करने और वापसी के 180 दिनों के भीतर यात्रियों की जांच करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, वे बिना किसी सीमा के अपने RFC (घरेलू) खाते में भविष्य के उपयोग या क्रेडिट के लिए विदेशी मुद्रा नोट या टीसी के रूप में USD 2, 000 तक विदेशी मुद्रा को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

Q. 16. भारत लौटने पर क्या कोई विदेशी मुद्रा को बरकरार रख सकता है?

Ans.Residents को 2, 000 USD तक विदेशी मुद्रा रखने की अनुमति है या इसके RFC (डोमेस्टिक) अकाउंट के समतुल्य या क्रेडिट बिना किसी सीमा के प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते विदेशी मुद्रा थी:

ए। भारत में किसी भी व्यवसाय से उत्पन्न होने वाली सेवाओं के लिए भुगतान के माध्यम से भारत के बाहर किसी भी स्थान पर यात्रा करते समय या भारत में किए गए किसी भी चीज़ से नहीं; या

ख। उनके द्वारा अधिगृहीत किसी व्यक्ति से, जो भारत में निवासी नहीं है और जो भारत यात्रा पर है, मानदेय या उपहार के रूप में या सेवाओं के लिए या किसी वैध दायित्व के निपटान में, या

सी। भारत के बाहर किसी भी स्थान पर यात्रा के दौरान मानदेय या उपहार के माध्यम से उसके द्वारा अधिग्रहित किया गया; या

घ। विदेश यात्रा के लिए एक अधिकृत व्यक्ति से उसके द्वारा अधिगृहीत की गई और उसके बाद अनपेक्षित राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

प्र। 17. क्या विदेशी सिक्के को अधिकृत डीलर को भी सौंपना आवश्यक है?

उत्तर:। विदेशी सिक्के रखने वाले निवासियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

प्रश्न 18. भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को उपहार / दान के रूप में कितना विदेशी मुद्रा भेज सकते हैं?

उत्तर:। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को उपहार के रूप में या भारत के बाहर किसी धर्मार्थ / शैक्षिक / धार्मिक / सांस्कृतिक संगठन को दान के रूप में किसी भी एक वर्ष में 5, 000 अमरीकी डालर तक की राशि निकाल सकता है। सीमा से अधिक प्रेषणों को रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

Q. 19. क्या विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (ICC) का उपयोग करने की अनुमति है?

उत्तर:। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (ICCs) / एटीएम / डेबिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत भुगतान जैसे विदेशी पत्रिकाओं, इंटरनेट सदस्यता, आदि के लिए और विभिन्न प्रयोजनों के सिलसिले में विदेश यात्रा के लिए किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (ICCs) पर विदेशी मुद्रा का आपका हक केवल कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्रेडिट सीमा द्वारा सीमित है।

ICCs के साथ आप i) विदेश में खर्चों को पूरा कर सकते हैं / खरीद सकते हैं ii) भारत में इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकों और अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। यदि आपके पास Q. भारत में या विदेशी बैंक के साथ एक विदेशी मुद्रा खाता है, तो आप विदेशी बैंकों और प्रतिष्ठित एजेंसियों के ICCs भी प्राप्त कर सकते हैं। नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए इन उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

Q. 20. भारत में आने के दौरान भारतीय मुद्रा को कितनी मात्रा में लाया जा सकता है?

Ans.A विदेश से भारत में आने वाला व्यक्ति अपने साथ भारतीय मुद्रा नोट नीचे ला सकता है।

ए। तक रु। नेपाल या भूटान के अलावा किसी भी देश से 5, 000, और

ख। मूल्यवर्ग में कोई भी राशि नेपाल या भूटान से १०० रुपये से अधिक नहीं है।

प्र। 21. विदेश जाते समय, कितना विदेशी मुद्रा, नकद में, कोई व्यक्ति ले जा सकता है?

उत्तर:। निवासी नियमों के अनुसार अधिकृत डीलर या मनी चेंजर से खरीदे गए विदेशी मुद्रा को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, उन्हें 2, 000 डॉलर या इसके समकक्ष केवल मुद्रा नोटों / सिक्कों के रूप में विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति है। शेष राशि ट्रैवलर के चेक या बैंकर / एस ड्राफ्ट के रूप में ली जा सकती है। (इस संबंध में कृपया आइटम नंबर 9 देखें)।

Q. 22. भारत में आने के दौरान कितना विदेशी मुद्रा लाया जा सकता है?

उत्तर:। विदेश से भारत आने वाला व्यक्ति बिना किसी सीमा के अपने साथ विदेशी मुद्रा ला सकता है। हालाँकि, यदि मुद्रा नोटों, बैंक नोटों या यात्रियों के चेक के रूप में विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 10, 000 / - या इसके समतुल्य से अधिक में लाया गया है और / या विदेशी मुद्रा का मूल्य USD 5, 000 / - या इसके समतुल्य से अधिक है, तो भारत में आगमन पर मुद्रा घोषणा फॉर्म (CDF) में हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों को घोषित किया जाना चाहिए।

Q. 23. विदेश जाते समय कोई व्यक्ति कितना विदेशी मुद्रा ले जा सकता है?

उत्तर:। निवासी नियमों के अनुसार अधिकृत डीलर या मनी चेंजर से खरीदे गए विदेशी मुद्रा को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, वे 2, 000 अमरीकी डालर तक भी ले जा सकते हैं, या उच्च मात्रा पिछली यात्रा के अप्रयुक्त संतुलन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अगर पहले से ही उनके द्वारा आयोजित (ऊपर आइटम 3 देखें) विनियमों के अनुसार।

Q. 24. क्या भारत से बाहर एक उपहार पार्सल भेजे जाने पर पूर्ण निर्यात प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है?

उत्तर:। भारत में रहने वाला व्यक्ति रु। से अधिक मूल्य का कोई भी उपहार लेख भेजने (निर्यात) करने के लिए स्वतंत्र है। 5, 00, 000 प्रदान की गई वस्तु का निर्यात मौजूदा EXIM नीति के तहत निषिद्ध नहीं है।

प्र। 25. विदेश जाते समय कोई कितना आभूषण ले जा सकता है?

उत्तर:। भारत से बाहर व्यक्तिगत आभूषण ले जाना भारत सरकार द्वारा निर्यात-आयात नीति के तहत बनाए गए बैगेज नियमों द्वारा शासित है। इस मामले में रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

Q. 26. क्या कोई निवासी अनिवासी के लिए स्थानीय आतिथ्य का विस्तार कर सकता है?

उत्तर:। भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के भारत के भीतर या उसके भीतर बोर्डिंग, लॉजिंग और सेवाओं से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए भारतीय रूपए में कोई भी भुगतान करने से संबंधित है।

प्र। 27. क्या भारत की यात्रा के लिए भारत में हवाई यात्री टिकट नहीं खरीद सकते हैं?

उत्तर:। निवासी किसी भी तीसरे देश की यात्रा के लिए भारत में अपने टिकट बुक कर सकते हैं। निवासियों ने भारत में ही घरेलू / विदेशी एयरलाइनों के माध्यम से लंदन / न्यूयॉर्क के लिए यात्रा के लिए अपने टिकट बुक कर सकते हैं।

Q. 28. क्या कोई निवासी भारत में एक विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग खाता खोल सकता है?

भारत में निवासी AnPPersons को दो योजनाओं के तहत भारत में विदेशी मुद्रा खातों को बनाए रखने की अनुमति है:

ए। EEFC खाते:

विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपये और रुपये में विदेशी मुद्रा में बदलने पर विदेशी मुद्रा विनिमय से बचने के लिए, निवासी भारत में एक अधिकृत डीलर के साथ विदेशी मुद्रा खाते, अर्थात ईईएफसी खाते में विदेश से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्रेषण के 50% तक कायम रख सकते हैं।

ईईएफसी खाते में रखे गए फंड का उपयोग चालू खाता लेनदेन के लिए किया जा सकता है और समय-समय पर सरकार / आरबीआई द्वारा जारी किए गए मौजूदा नियमों / विनियमों / अधिसूचनाओं / निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट पूंजी खाता लेनदेन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

ख। RFC खाते:

भारत लौटने वाले, अर्थात, वे भारतीय, जो पहले अप्रवासी थे, और अब स्थायी प्रवास के लिए वापस लौट रहे हैं, को भारत में एक अधिकृत विदेशी मुद्रा (RFC) खाते के साथ अपनी विदेशी मुद्रा रखने के लिए खोलने, रखने और रखने की अनुमति है। संपत्ति। वापसी के समय भारत के बाहर आयोजित परिसंपत्तियों को ऐसे खातों में जमा किया जा सकता है।

FEMA, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (4) के लिए संदर्भित व्यक्ति से उपहार या विरासत के रूप में प्राप्त या अधिग्रहित (i), 1999 या (ii) अधिनियम की धारा 9 के खंड (ग) में निर्दिष्ट या अधिग्रहित उपहार या विरासत के रूप में भी इस खाते में जमा किया जा सकता है।

आरएफसी खाते में धन भारत के बाहर निवेश पर किसी भी प्रतिबंध सहित विदेशी मुद्रा शेष के उपयोग के संबंध में सभी प्रतिबंधों से मुक्त है। यह सुविधा निवासियों को भी उपलब्ध है, बशर्ते कि विदेशी मुद्रा को ऐसे खाते में जमा किया जाए, जो कुछ विशिष्ट प्रकार के निधियों / खातों से प्राप्त की जाती है।

सी। RFC (घरेलू) खाता:

भारत में निवासी व्यक्ति भारत में एक अधिकृत डीलर के साथ एक विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख-रखाव कर सकता है, करेंसी नोटों के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा, बैंक नोट और यात्रियों के किसी भी स्रोत से चेक विदेश में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान, मानदेय, उपहार, प्रदान की गई सेवाओं या भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति से किसी भी कानूनी दायित्व के निपटान में।

खाते को विदेशी मुद्रा से अर्जित / खोले गए माल और / या सेवाओं के निर्यात, रॉयल्टी, मानदेय, इत्यादि जैसे / और करीबी रिश्तेदारों से प्राप्त उपहारों (जैसा कि कंपनी अधिनियम में परिभाषित किया गया है) और प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। निवासी व्यक्तियों द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत में।

Q. 29. क्या भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत के बाहर संपत्ति रख सकता है?

उत्तर:। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा (6) की उप-धारा 4 के संदर्भ में, भारत में रहने वाला व्यक्ति विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा या भारत के बाहर स्थित किसी भी अचल संपत्ति में खुद को रखने, स्थानांतरित करने या निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। यदि इस तरह की मुद्रा, सुरक्षा या संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था, तो ऐसे व्यक्ति के पास स्वामित्व या स्वामित्व था जब वह भारत के बाहर का निवासी था या उस व्यक्ति से विरासत में मिला था जो भारत के बाहर था।

Q. 30. USD 25, 000 की उदारीकृत प्रेषण योजना क्या है?

उत्तर:। यह सभी निवासी व्यक्तियों के लिए विस्तारित एक नई सुविधा है जिसके तहत वे किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष में 25, 000 अमरीकी डालर तक की छूट दे सकते हैं।

Q. 31. इस उदारवादी प्रेषण सुविधा का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है?

उत्तर:। सुविधा केवल निवासी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

प्र। 32. प्रेषण के लिए कोई आवृत्ति है?

उत्तर:। निवासी व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में एक बार योजना के तहत प्रेषण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

प्र। 33. कौन-से उद्देश्य हैं, जिनके लिए प्रेषण योजना को समाप्त किया जा सकता है?

उत्तर:। यह सुविधा किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रेषण / एस बनाने के लिए उपलब्ध है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 के विशेष रूप से निषिद्ध (अनुसूची I) या भारत सरकार (अनुसूची II) द्वारा विनियमित प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्र। 34. क्या निवासी विदेशों में अचल संपत्ति और अन्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं?

उत्तर:। हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना भारत के बाहर अचल संपत्ति, शेयर या किसी अन्य संपत्ति को प्राप्त करने और रखने के लिए व्यक्ति इस योजना का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्र। 35. क्या व्यक्ति योजना के तहत प्रेषण करने के लिए विदेश में एक विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं?

उत्तर:। हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना योजना के तहत प्रेषण करने के लिए भारत के बाहर एक बैंक के साथ विदेशी मुद्रा खाते खोलने, रखने और बनाए रखने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र हैं। खाते का उपयोग योजना के तहत प्रेषण से जुड़े या उत्पन्न होने वाले किसी भी लेनदेन के माध्यम से करने के लिए किया जा सकता है।

प्र। 36. निजी / व्यावसायिक यात्रा, उपहार, दान, अध्ययन, चिकित्सा उपचार आदि के लिए मौजूदा सुविधाओं पर योजना का क्या प्रभाव है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची III में शामिल किए गए। ।

उत्तर:। योजना के तहत सुविधा उन लोगों के अतिरिक्त है जो पहले से ही विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 के तहत उपलब्ध हैं।

प्र। 37. क्या कोई व्यक्ति इस योजना के तहत किसी भी देश में प्रेषण भेज सकता है?

उत्तर:। भूटान, नेपाल, मॉरीशस या पाकिस्तान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषण नहीं किया जा सकता है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा पहचाने जाने वाले देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 'गैर-सहकारी देशों या क्षेत्रों' अर्थात कुक आइलैंड्स, मिस्र, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, म्यांमार, नाउरू के रूप में प्रेषण करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।, नाइजीरिया, फिलीपींस और यूक्रेन।

इसके अलावा, इस सुविधा के तहत रेमिटेंस उन व्यक्तियों और संस्थाओं को नहीं दिया जा सकता है जिन्हें महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचाना जाता है या समय-समय पर आरबीआई द्वारा बैंकों को सलाह दी जाती है।

प्र। 38. रिमिटर द्वारा अनुपालन करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

उत्तर:। व्यक्ति को एक एडी की एक शाखा नामित करनी होगी जिसके माध्यम से योजना के तहत सभी प्रेषण किए जाएंगे। उसे प्रेषण के उद्देश्य के बारे में निर्दिष्ट प्रारूप में एक आवेदन-सह-घोषणा प्रस्तुत करना है और यह घोषणा करना है कि धन उसके हैं और इस योजना के तहत निषिद्ध या विनियमित प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

Q. 39. यदि वर्ष के भीतर मूल्य में USD 25, 000 का निवेश बढ़ जाता है, तो क्या कोई मुनाफा कमा सकता है और विदेश में फिर से निवेश कर सकता है?

उत्तर:। निवेशक विदेश में लाभ या हानि को बुक करने और फिर से विदेश में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। वह विदेश में भेजे गए धन को वापस करने के लिए बाध्य नहीं है।

प्र। 40. क्या कोई व्यक्ति, जिसने कैलेंडर वर्ष के दौरान भेजी गई राशि को वापस कर दिया है, एक बार फिर सुविधा का लाभ उठा सकता है?

उत्तर:। एक बार कैलेंडर वर्ष के दौरान यूएसडी 25, 000 तक की राशि के लिए एक प्रेषण किया जाता है, वह इस मार्ग के तहत कोई और प्रेषण करने के लिए पात्र नहीं होगा, भले ही निवेश की आय देश में वापस लाई गई हो।

प्र। 41. क्या केवल अमेरिकी डॉलर में प्रेषण किया जा सकता है?

उत्तर:। प्रेषण एक कैलेंडर वर्ष में USD 25, 000 के बराबर किसी भी मुद्रा में हो सकता है।

प्र। 42. पिछले साल, निवासी निवेशक विदेशी सूचीबद्ध फर्मों की इक्विटी में निवेश कर सकते हैं जो एक सूचीबद्ध भारतीय फर्म में कम से कम 10% हैं। क्या यह शर्त अभी भी लागू होती है?

उत्तर:। निवेशक जो विदेशी सूचीबद्ध फर्मों की इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, जो एक सूचीबद्ध भारतीय फर्म में कम से कम 10% है, जो कि हमारे एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 6.6 जनवरी 13, 2003 के संदर्भ में एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में जारी है। मौजूदा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत इस तरह की कोई भी शर्त नहीं लगाई गई है।

Q. 43. क्या एक व्यक्तिगत निवेशक एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन ब्रोकरेज के साथ साइन-ऑन कर सकता है और स्टॉक खरीद सकता है और बेच सकता है (यूएसडी 25, 000 से अधिक सीमा के बिना)?

उत्तर:। योजना इस तरह के लेनदेन को प्रतिबंधित नहीं करती है, बशर्ते लेनदेन प्रति कैलेंडर वर्ष 25, 000 अमरीकी डालर की सीमा के भीतर हो और अन्यथा क्रम में हो।

Q. 44. क्या बिचौलियों को ग्राहकों को विदेशी निवेश उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की उम्मीद है?

उत्तर:। भारत में परिचालन की उपस्थिति न रखने वाले बैंकों को अपनी विदेशी / विदेशी शाखाओं के लिए या विदेशी म्यूचुअल फंड या किसी अन्य विदेशी वित्तीय सेवा कंपनी के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

Q. 45. बिचौलियों की गतिविधि के दायरे पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?

उत्तर:। सार्वजनिक हित में यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंक, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों शामिल हैं, जिनमें भारत में परिचालन मौजूद नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक से भारतीय निवासियों को या तो विदेशी मुद्रा की याचना करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए। उनकी विदेशी / विदेशी शाखाओं के लिए या विदेशी म्यूचुअल फंड या किसी अन्य विदेशी वित्तीय सेवा कंपनी के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए जमा।

प्र। 46. क्या किसी व्यक्ति में निवेश कर सकने वाले ऋण या इक्विटी उपकरणों की गुणवत्ता / गुणवत्ता पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तर:। कोई व्यक्ति जो निवेश कर सकता है उसकी गुणवत्ता पर यूएसडी की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत कोई रेटिंग या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, व्यक्तिगत निवेशक से यह अपेक्षा की जाती है कि निवेश के संबंध में निर्णय लेते समय वह उचित परिश्रम करे, जिसे वह करने का प्रस्ताव रखता है।

प्र। 47. क्या विदेशी निवासी के देश में स्थानीय कानून के अनुसार अनुमति देने पर नाबालिग व्यक्ति को ऐसे विदेशी मुद्रा खाते खोलने, बनाए रखने और रखने की अनुमति होगी?

उत्तर:। नाबालिग की ओर से प्रेषण किए जाने की स्थिति में घोषणा के प्रवर्तन के बारे में तय कानूनी स्थिति के आधार पर बैंक मामले में आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

प्र। 48. क्या भारतीय जमा या विदेशी मुद्रा में ऋण की सुविधा ऐसी जमाओं की सुरक्षा के लिए अनुमन्य होगी?

उत्तर:। नहीं। इस योजना में जमा की सुरक्षा के खिलाफ ऋण सुविधा के विस्तार की परिकल्पना नहीं है।

Q. 49. योजना के तहत निवासियों के लिए भारत में Catt बैंकर विदेशी मुद्रा खाते खोलते हैं?

उत्तर:। भारत में बैंक स्कीम के तहत निवासियों के लिए भारत में एक विदेशी मुद्रा खाता नहीं खोल सकते हैं।

प्र। 50. क्या भारत में OBU को योजना के तहत निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलने के उद्देश्य से भारत के बाहर बैंक की एक शाखा के बराबर माना जा सकता है?

उत्तर:। नहीं। योजना के उद्देश्य के लिए, भारत में एक OBU को भारत में किसी बैंक की विदेशी शाखा के रूप में नहीं माना जाता है।