निवासी व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा सुविधा (उत्तर के साथ)

छब्बीस की सूची सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ विदेशी मुद्रा सुविधा पर पूछे जाने वाले प्रश्न।

Q. 1. USD 200, 000 की उदारीकृत प्रेषण योजना क्या है?

उत्तर:। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत, सभी निवासी व्यक्तियों, जिनमें नाबालिग शामिल हैं, को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल - मार्च) तक 200, 000 अमेरिकी डॉलर तक की छूट दी जाती है।

प्र। 2. योजना के तहत अनुमत पूंजी खाता लेनदेन की एक सूची प्रदान करें।

उत्तर:। योजना के तहत, निवासी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना अचल संपत्ति या शेयर या ऋण साधन या भारत के बाहर किसी भी अन्य संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत अनुमत लेनदेन करने के लिए व्यक्ति भारत के बाहर के बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं, रख सकते हैं और रख सकते हैं।

प्र। 3. योजना के तहत निषिद्ध वस्तुएं क्या हैं?

योजना के तहत अनुवर्ती सुविधा उपलब्ध नहीं है:

i) अनुसूची- I के तहत विशेष रूप से निषिद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए प्रेषण (जैसे लॉटरी टिकट / स्वीप स्टेक, अभियुक्त पत्रिकाओं आदि की खरीद) या विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वर्तमान खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची II के तहत प्रतिबंधित कोई भी वस्तु;

ii) विदेशी मुद्रा / विदेशी प्रतिपक्ष को मार्जिन या मार्जिन कॉल के लिए भारत से प्रेषण;

iii) विदेशी कंपनियों के विदेशी बाजार में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी एफसीसीबी की खरीद के लिए प्रेषण;

iv) विदेश में विदेशी मुद्रा में व्यापार के लिए प्रेषण;

v) विदेश में एक कंपनी स्थापित करने के लिए एक निवासी व्यक्ति द्वारा प्रेषण;

vi) भूटान, नेपाल, मॉरीशस और पाकिस्तान को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रेषण;

vii) समय-समय पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा "गैर सहकारी देशों और क्षेत्रों" के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषण; तथा

viii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रेषण, जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को अलग से सलाह के रूप में आतंकवाद के कृत्यों को करने के महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचाना जाता है।

प्र। 4. क्या LRS सुविधा प्रेषण के तहत अनुसूची III में विस्तृत मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त है?

उत्तर:। योजना के तहत सुविधा निजी यात्रा, व्यवसाय यात्रा, अध्ययन, चिकित्सा उपचार आदि के लिए पहले से ही उपलब्ध लोगों के अलावा है, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 की अनुसूची III में वर्णित है। यह योजना भी हो सकती है। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

हालांकि, उपहार और दान के लिए प्रेषण अलग से नहीं किए जा सकते हैं और केवल योजना के तहत किए जाने चाहिए। तदनुसार, निवासी व्यक्ति योजना के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 200, 000 अमेरिकी डॉलर तक उपहार और दान की ओर भेज सकते हैं।

प्र। 5. क्या इस योजना के तहत निवासी व्यक्तियों को मूल राशि से अधिक और इससे अधिक विदेश में जमा / निवेश पर अर्जित ब्याज / लाभांश को फिर से जमा करना आवश्यक है?

उत्तर:। निवासी व्यक्तिगत निवेशक योजना के तहत किए गए निवेश पर अर्जित आय को बनाए रख सकते हैं और पुनः निवेश कर सकते हैं। निवासियों को योजना के तहत किए गए निवेशों से उत्पन्न धन या आय को वापस करने की आवश्यकता नहीं है।

प्र। 6. क्या योजना को सकल आधार या शुद्ध आधार (विदेश से प्रत्यावर्तन का जाल) के तहत प्रेषण हैं?

उत्तर:। इस योजना के तहत प्रेषण सकल आधार पर है।

प्र। 7. क्या परिवार के सदस्यों के संबंध में सुविधा के तहत प्रेषण को समेकित किया जा सकता है?

उत्तर:। योजना के नियमों और शर्तों का पालन करने वाले परिवार के सदस्यों के विषय में परिवार के सदस्यों के संबंध में सुविधा के तहत विपत्तियां समेकित की जा सकती हैं।

Q. 8. क्या कोई कला की वस्तुओं (चित्रों आदि) की खरीद के लिए योजना का उपयोग सीधे या नीलामी घर के माध्यम से कर सकता है?

उत्तर:। योजना के तहत प्रेषण का उपयोग कला विषय की वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है जो भारत सरकार की मौजूदा विदेश व्यापार नीति और अन्य लागू कानूनों के अनुपालन के लिए हैं।

प्र। 9. क्या विज्ञापन को लेनदेन की प्रकृति के आधार पर प्रेषण की अनुमति की जाँच करने की आवश्यकता होती है या वह रिमिटर की घोषणा के आधार पर अनुमति देता है?

उत्तर:। प्रेषक द्वारा घोषित लेन-देन की प्रकृति के अनुसार AD निर्देशित किया जाएगा और यह प्रमाणित करेगा कि प्रेषण रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप है।

प्र। 10. क्या ESOP के अधिग्रहण के लिए इस योजना के तहत प्रेषण किया जा सकता है?

उत्तर:। स्कीम का उपयोग ईएसओपी के अधिग्रहण के लिए धन के प्रेषण के लिए भी किया जा सकता है।

प्र। 11. क्या यह योजना एडीआर / जीडीआर से जुड़ी ईएसओपी के अधिग्रहण के अलावा है (यानी, 5 कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक के लिए 50, 000 / - रुपये)?

उत्तर:। योजना के तहत प्रेषण एडीआर / जीडीआर से जुड़े ईएसओपी के अधिग्रहण के अतिरिक्त है।

Q. 12. क्या यह योजना योग्यता शेयरों के अधिग्रहण (यानी USD 20, 000 या विदेशी कंपनी की भुगतान की गई पूंजी का 1%, जो भी कम हो) के अतिरिक्त है?

उत्तर:। योजना के तहत प्रेषण योग्यता शेयरों के अधिग्रहण के अतिरिक्त है।

प्र। 13. क्या कोई व्यक्ति इस योजना के तहत म्यूचुअल फंड्स, वेंचर फंड्स, अन डेटेड डेट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स आदि की इकाइयों में निवेश कर सकता है?

उत्तर:। एक निवासी व्यक्ति इस स्कीम के तहत म्यूचुअल फंड्स, वेंचर फंड्स, अनडेटेड डेट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स आदि की इकाइयों में निवेश कर सकता है। इसके अलावा, निवासी स्कीम के तहत विदेश में खोले गए बैंक खाते के माध्यम से ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।

प्र। 14. क्या कोई व्यक्ति, जो एक अनिवासी भारतीय के रूप में विदेश में ऋण प्राप्त कर चुका है, एक अनिवासी भारतीय के रूप में इस योजना के तहत भारत वापस आ सकता है?

उत्तर:। यह अनुमन्य है।

प्र। 15. क्या स्कीम के तहत बाहरी व्यक्तियों के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य है?

उत्तर:। स्कीम के तहत रेमिटेंस बनाने के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य है।

प्र 16. यदि कोई डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के तरीके से एक बाहरी प्रेषण के लिए एक निवासी व्यक्तिगत अनुरोध करता है (या तो उसके स्वयं के नाम पर या लाभार्थी के नाम पर जिसके साथ वह अनुमेय लेनदेन के माध्यम से रखना चाहता है) विदेश में उनकी निजी यात्रा, क्या रिमिटर स्व-घोषणा के खिलाफ इस तरह के बाहरी प्रेषण को प्रभावित कर सकता है?

उत्तर:। डीडी के रूप में इस तरह के जावक प्रेषण को योजना के तहत निर्धारित प्रारूप में निवासी व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाने के खिलाफ प्रभावित किया जा सकता है।

प्र। 17. प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तर:। आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालाँकि, विदेशी मुद्रा की कुल राशि एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से खरीदी गई या 200, 000 अमरीकी डालर की संचयी सीमा के भीतर होनी चाहिए।

Q. 18. रिमिटर द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

उत्तर:। व्यक्ति को एक एडी की एक शाखा नामित करनी होगी जिसके माध्यम से योजना के तहत सभी प्रेषण किए जाएंगे। प्रेषण के पूर्व आवेदक को न्यूनतम एक वर्ष के लिए बैंक के साथ बैंक खाते को बनाए रखना चाहिए। यदि विप्रेषण करने का इच्छुक आवेदक बैंक का नया ग्राहक है, तो प्राधिकृत व्यापारियों को खाते के उद्घाटन, संचालन और रखरखाव पर उचित परिश्रम करना चाहिए।

इसके अलावा, विज्ञापनकर्ता को धन के स्रोत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए आवेदक से पिछले वर्ष के लिए बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहिए। यदि ऐसा बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक द्वारा दायर नवीनतम आयकर निर्धारण आदेश या रिटर्न की प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं।

उसे प्रेषण के उद्देश्य के बारे में निर्दिष्ट प्रारूप में एक आवेदन-सह-घोषणा प्रस्तुत करना है और घोषणा करना है कि धन उसके हैं और योजना के तहत निषिद्ध या विनियमित किए गए उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

प्र। 19. क्या कोई व्यक्ति, जिसने वित्तीय वर्ष के दौरान प्रेषित राशि को प्रत्यावर्तित किया है, एक बार फिर सुविधा का लाभ उठा सकता है?

उत्तर:। एक बार वित्त वर्ष के दौरान 200, 000 अमरीकी डालर तक की राशि के लिए एक प्रेषण किया जाता है, वह इस योजना के तहत आगे कोई प्रेषण करने के लिए पात्र नहीं होगा, भले ही निवेशों की आय देश में वापस लाई गई हो।

Q. 20. क्या प्रेषण केवल अमेरिकी डॉलर में ही किए जा सकते हैं?

उत्तर:। प्रेषण किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में 200, 000 अमरीकी डालर के बराबर एक वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है।

प्र। 21. पूर्व में निवासी व्यक्ति विदेशों में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों में निवेश कर सकते थे और जिसकी भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। क्या यह स्थिति अभी भी मौजूद है?

उत्तर:। विदेशी कंपनियों में निवासी व्यक्ति द्वारा निवेश 200, 000 अमरीकी डालर की योजना के तहत किया गया है। ऐसी विदेशी कंपनियों द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में 10 प्रतिशत पारस्परिक हिस्सेदारी की आवश्यकता तब से है।

Q. 22. क्या बिचौलियों को ग्राहकों को विदेशी निवेश उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की उम्मीद है?

उत्तर:। जिन बैंकों में भारत में परिचालन की उपस्थिति नहीं है, उन्हें अपने विदेशी / बैंकों के लिए जमा करने के लिए बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। विदेशी शाखाओं या विदेशी म्यूचुअल फंड या किसी अन्य विदेशी वित्तीय सेवा कंपनी के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए।

Q.23। क्या किसी व्यक्ति द्वारा निवेश किए जा सकने वाले ऋण या इक्विटी उपकरणों की तरह / गुणवत्ता पर कोई प्रतिबंध है?

उत्तर:। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई रेटिंग या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालांकि, व्यक्तिगत निवेशक से अपेक्षा की जाती है कि वह योजना के तहत निवेश के बारे में निर्णय लेते समय उचित परिश्रम करें।

प्र। 24. क्या इस तरह की जमा राशियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रुपये या विदेशी मुद्रा में ऋण की सुविधा अनुमन्य होगी?

उत्तर:। नहीं। इस योजना में जमा की सुरक्षा के खिलाफ ऋण सुविधा के विस्तार की परिकल्पना नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को योजना के तहत बाहरी प्रेषण को सुगम बनाने के लिए निवासी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की ऋण सुविधाएं नहीं देनी चाहिए।

प्र। 25. क्या बैंकर योजना के तहत निवासियों के लिए भारत में विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं?

उत्तर:। भारत में बैंक स्कीम के तहत निवासियों के लिए भारत में विदेशी मुद्रा खाते नहीं खोल सकते हैं।

Q. 26. क्या योजना के तहत निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलने के उद्देश्य से भारत में एक अपतटीय बैंकिंग इकाई (OBU) का भारत के बाहर बैंक की एक शाखा के बराबर इलाज किया जा सकता है?

उत्तर:। नहीं। योजना के उद्देश्य के लिए, भारत में एक OBU को भारत में किसी बैंक की विदेशी शाखा के रूप में नहीं माना जाता है।